
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना की निसिंग ब्लॉक निवासी पात्र प्रार्थिया संध्या कुमारी को निर्धारित समयावधि में योजना का आर्थिक लाभ नहीं दिए जाने पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने करनाल जिले से संबंधित उक्त शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी निसिंग ने आवेदन को संसाधित करने और जिला कार्यक्रम अधिकारी को अग्रेषित करने में अनुचित विलंब किया। इस कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतकर्ता को लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया।
दोषी ठहराया और एक हज़ार रुपये का सांकेतिक दंड लगाया
तथ्यों की समीक्षा के बाद आयोग ने निर्णय दिया कि इस विलंब के लिए निसिंग की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी जिम्मेदार हैं। अधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अस्वीकार्य मानते हुए आयोग ने उन्हें दोषी ठहराया और एक हज़ार रुपये का सांकेतिक दंड लगाया है। यह राशि उनके वेतन से काटकर राज्य कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, करनाल को निर्देशित किया है कि जिले में लंबित सभी मामलों का निस्तारण बिना किसी और विलंब के सुनिश्चित किया जाए।
30 जून 2025 से पूर्व दायर कोई भी प्रकरण विभाग में लंबित न हो
संबंधित अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रत्येक आवेदन की स्थिति सरल पोर्टल पर वास्तविक समय (रियल टाइम) में अद्यतन की जाए, ताकि आवेदक अपने मामलों की प्रगति देख सकें और अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष अनावश्यक अपीलें न हों। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा हेतु पर्याप्त आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए। अधिकारियों को आरटीएस (हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम) मानकों के पालन के प्रति उत्तरदायी बनाने के निर्देश भी आयोग द्वारा दिए गए हैं। आयोग ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को 6 अक्टूबर 2025 तक प्रमाणपत्र भेजने के आदेश दिए हैं कि 30 जून 2025 से पूर्व दायर कोई भी प्रकरण विभाग में लंबित न हो।
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