हरियाणा सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड से जुड़े राज्य के करीब 15 हजार दुकानदारों व व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे सभी व्यापारी और दुकानदार जिनके मार्केटिंग बोर्ड के साथ दुकानों अथवा प्लाटों के विवाद चल रहे हैं, प्रदेश सरकार उनका समाधान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना लागू की है, जिसका लाभ उठाने की अवधि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है।
पेनल्टी के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्लाट अथवा दुकानदार पर पेनल्टी के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा। साधारण ब्याज दरों पर मंडियों में सभी तरह के प्लाटों की बहाली की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यापारियों व दुकानदारों के हित में इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में यह योजना तैयार हुई थी। प्रदेश सरकार के सामने हजारों ऐसे मामले आए, जिनमें मार्केटिंग बोर्ड के प्लाटों व दुकानों पर कब्जे को लेकर कई-कई साल से विवाद चल रहे हैं।
प्रदेश में ऐसे हजारों केस
सैकड़ों केस तो अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने नीति बनाकर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कोर्ट में चल रहे केसों के निपटान के लिए भी व्यापारियों व दुकानदारों को राहत प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती को ऐसे तमाम विवादों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था।
प्रदेश में हजारों केस ऐसे हैं, जब मार्केटिंग बोर्ड के प्लाटों अथवा दुकानों के लिए व्यापारियों ने प्रारंभिक राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन उसके बाद मार्केटिंग बोर्ड ने बिना कारण बताए आक्शन रद कर दी। हजारों केस ऐसे हैं, जिनमें प्रारंभिक 10 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद पूरी पेमेंट का भुगतान हो गया, मगर किस्तें देने में देरी हो गई।
व्यापारियों से सिर्फ सामान्य ब्याज लिया जाएगा
इस स्थिति में मार्केटिंग बोर्ड ने प्लाटों को निर्सात कर दिया और कई प्लाटधारकों पर पेनल्टी के साथ चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिए। व्यापारी नेता बालकिशन अग्रवाल ने इस संबंध में भारत भूषण भारती से राज्य के व्यापारियों व दुकानदारों को मिलवाया। भारत भूषण भारती ने बताया कि अब ऐसे किसी भी विवाद में व्यापारी व दुकानदार को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना पड़ेगा। उससे सिर्फ सामान्य ब्याज लिया जाएगा।
नये व्यापारियों व दुकानदारों को भी योजना का लाभ मौका
मार्केटिंग बोर्ड की पेमेंट में यदि 20 दिन तक की देरी हुई ऐसे केस में भी पेनल्टी अथवा ब्याज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने नये व्यापारियों व दुकानदारों को भी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने का मौका दिया है, जबकि जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखे हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
व्यापारियों को ये मिलेंगी सुविधाएं
- साधारण ब्याज दरों पर मंडियों में सभी तरह के प्लाटों की बहाली की जाएगी।
- 20 दिन की ग्रेस पीरियड की अवधि इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए रहेगी।
- ब्याज दरों में 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
- पैनल इंटरेस्ट माफ होगा।
- एकमुश्त निपटान योजना की अवधि बढ़ाई।
- व्यापारियों व दुकानदारों को नहीं देना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज, कोर्ट में चल रहे केसों का भी होगा निपटारा।
- सभी तरह की मंडी प्रापर्टीज के लिए एक्सटेंशन फीस 1 लाख 40 हजार रुपये तक सीमित होगी।
- विवादों का समाधान स्कीम की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई।
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