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The Haryana Story | बीपीएल महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, 21 दिवसीय ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए 28 फरवरी तक करें आवेदन

बीपीएल महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, 21 दिवसीय ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए 28 फरवरी तक करें आवेदन

सरकार का ड्राइविंग व आत्मरक्षा प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता की ओर कदम

हरियाणा महिला विकास निगम, पंचकूला द्वारा प्रदेश की बीपीएल श्रेणी की स्थायी निवासी महिलाओं एवं लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। निगम द्वारा बहादुरगढ़ (झज्जर) और रोहतक स्थित मारुति सुजुकी ट्रेनिंग सेंटर तथा कैथल स्थित अशोक लेलैंड ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 21 दिवसीय चालक प्रशिक्षण एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।  यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।

आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए

महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उसी दिशा में एक सशक्त कदम है। ध्यान दे कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है, हालांकि उच्च शैक्षणिक योग्यता को वरीयता दी जाएगी। आवेदक के पास वैध लर्नर लाइसेंस होना आवश्यक है तथा उसकी दृष्टि सामान्य होनी चाहिए (रंग दृष्टिहीनता नहीं होनी चाहिए)।

ये महिलाएं कर सकती हैं आवेदन

यह योजना विशेष रूप से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी की महिलाओं के लिए है। इसके अतिरिक्त वे महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में 1.80 लाख रुपये या उससे कम दर्ज है।  प्रत्येक चयनित प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 1,000 रुपये का वजीफा प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पूरी तरह रोजगारोन्मुखी है और सफल प्रशिक्षण के बाद महिलाओं के लिए स्वरोजगार या ड्राइविंग क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। कैथल, झज्जर, रोहतक, पानीपत एवं जींद जिलों की पात्र इच्छुक महिलाएं 28 फरवरी तक निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।

सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य

आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए तथा सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन ई-मेल 1982एचडब्लूडडीसीएट्दारेटजीमेलडॉटकॉम पर भेजे जा सकते हैं या संबंधित जिला कार्यालयों में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा कराए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित आवेदन प्रपत्र संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। 

महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस पहल

यह योजना न केवल महिलाओं को ड्राइविंग जैसे व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करेगी, बल्कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। विभाग ने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी एवं सरल हो तथा पात्र लाभार्थियों तक योजना की जानकारी अधिक से अधिक पहुंचाई जाए, ताकि अधिकतम महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें।

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