हरियाणा में, आठ बलिदानी अर्धसैनिक बलों और 10 बलिदानी सशस्त्र सेना के बलिदानियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी के लिए अनुकंपा के आधार पर मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार ने मानवीयता के आधार पर नियुक्ति में निर्धारित नीति में छूट देते हुए यह निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बलिदानी आश्रितों को नौकरी प्रदान करने के लिए आश्रितों द्वारा नौकरी के लिए देरी करने का कारण सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञता, नाबालिग होना या बीमार होना बताया गया था। इस निर्णय के अंदर, हरियाणा सरकार ने बलिदानी आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी के लिए अनुकंपा आधार पर छूट देने की स्वीकृति दी है।
इस नई नीति के तहत, बलिदानी आश्रितों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें समाज में समाहित होने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा।
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