loader
The Haryana Story | काम की ख़बर : हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, कई नियमों में हुआ संशोधन

काम की ख़बर : हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, कई नियमों में हुआ संशोधन

ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी,पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा अनिवार्य

प्रतीकात्मक तस्वीर

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना और डी-डुप्लीकेशन के माध्यम से उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और बढ़ेगा

यह कदम भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और बढ़ेगा। आधार प्रमाणीकरण उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है, जिससे धोखाधड़ी वाले आवेदन और प्रतिरूपण की संभावना कम हो जाती है। यह आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, सटीक और प्रमाणित डेटा सुनिश्चित करता है। उम्मीदवारों को पंजीकरण के दौरान अपना आधार नंबर देना होगा और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) से गुजरना होगा। 

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप ‘सी’ सेवा नियम, 1984 में संशोधन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नए नियमों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप ‘सी’ सेवा (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।संशोधन के अनुसार, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं करती तो प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। 

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि की

सरकार ने राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए एसओपी को मिली मंजूरी

बैठक में वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी गई। योजना की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति करने के बजाय, प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार 1000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) में हस्तांतरित किए जाएंगे। जिन परिवारो की सभी स्रोतों से आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो और उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हो, वो पात्र होगे। 

हरियाणा सिविल सेवा के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

बैठक में वित्त विभाग के हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।  संशोधन के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम 1 सितंबर, 2009 से लागू माने जाएंगे। इसी प्रकार, हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 को हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम 1 सितंबर, 2009 से लागू माने जाएंगे।  

बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 800 करोड़ रुपये के स्वीकृत नए पूंजीगत व्यय ऋण के विरुद्ध केनरा बैंक, सेक्टर-17 सी चंडीगढ़ के पक्ष में 800 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 400 करोड़ रुपये के स्वीकृत नए पूंजीगत व्यय ऋण के विरुद्ध बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-17बी चंडीगढ़ के पक्ष में 400 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। 

लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को दी मंजूरी

बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के साथ-साथ इसके तहत अधिसूचित योजनाओं के विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 व्यवसाय करने की लागत को कम करने और हरियाणा में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

इकाइयों को कौशल विकास पर समर्थन के साथ-साथ निवेश पर प्रोत्साहन - पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति, ईडीसी प्रतिपूर्ति और बिजली शुल्क छूट के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। यह नीति लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल क्षेत्रों के लिए नियामक कानूनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के लिए कुशल श्रम पूल के निर्माण पर लक्षित मानव पूंजी विकास पहलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग बुनियादी ढांचे के साथ-साथ  खुदरा-उन्मुख बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

शहीद के परिवार को भूखंड आवंटन की दी मंजूरी  

मंत्रिमंडल ने विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा शहीद उपनिरीक्षक  जय भगवान की पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शहीद श्री जय भगवान फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव हीरापुर के निवासी थे।  उन्होंने 12 दिसंबर, 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। कमलेश शर्मा के पास वर्तमान में कोई आवासीय मकान नहीं है। ऐसे में जयभगवान के परिवार के सम्मान के प्रतीक के रूप में यह भूखंड दिया जाएगा।

मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन में बढ़ौतरी को किया मंजूर  

बैठक में हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई है। मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में भी वादा किया था जिसे आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। संशोधित योजना के अनुसार, लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि तुरंत प्रभाव से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी है। पेंशन राशि में वृद्धि के बावजूद, योजना की पात्रता मानदंड और अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगी।

संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी  

बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में और संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने के निर्णय को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत, "एक कैलेंडर वर्ष में" वाक्यांश को "अनुबंधित सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान" से बदल दिया जाएगा। यह संशोधन संविदा कर्मचारियों द्वारा उनके सेवा दिवसों की गणना के संबंध में उठाए गए अनुरोध को देखते हुए  किया जा रहा है। वर्तमान में, कर्मचारियों ने अनुरोध किया था कि 240-दिवसीय सेवा आवश्यकता की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय एक वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाए।

मृतक न्यायिक सेवा सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दी  हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो हरियाणा राज्य के लिए लागू है। ये संशोधन हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति के प्रावधान से संबंधित हैं। 

बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी

राज्य के विभिन्न संभावित क्षेत्रों के बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी गई। इंडेक्सेशन नीति वर्ष 2015 के लिए ईडीसी दरों पर आधारित थी और इनमें आज तक कोई वृद्धि नहीं की गई थी। इंडेक्सेशन नीति से पहले, ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती थी। तदनुसार, मंत्रिमंडल ने अब से हर साल ईडीसी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों में अपग्रेड करने को मंजूरी

जिला गुरुग्राम के पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर के संभाव्यता क्षेत्रों को कम संभाव्यता क्षेत्र से मध्यम संभाव्यता क्षेत्र में अपग्रेड करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान में, पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को पंजाब अनुसूचित सड़क नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 (नियम 1965) की ‘अनुसूची-IV’ के अंतर्गत ‘कम संभावित क्षेत्र’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ये नियम भूमि के उपयोग को परिवर्तित करने के उद्देश्य से संभावित क्षेत्र के आधार पर नियंत्रित क्षेत्रों में रूपांतरण शुल्क की दरों को रेखांकित करते हैं। संशोधन के साथ, पटौदी-हेली मंडी विकास योजना और फर्रुखनगर विकास योजना के अंतर्गत नियंत्रित क्षेत्रों को अब मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह परिवर्तन 1965 के नियमों की अनुसूची-IV में परिलक्षित होगा और हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत लागू शुल्क और प्रभारों पर लागू होगा। 

ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी स्टेज 1 में) नीति, 2022 में संशोधन किया

ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी स्टेज 1 में) नीति, 2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति(संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।  संशोधनों के अनुसार, हरियाणा के मूल (बोना-फाइड) निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों हेतु 5 प्रतिशत वेटेज को हटा दिया गया है। उक्त संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

राज्य सरकार के विभागों या किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित किसी अन्य एजेंसी में, राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी विश्वविद्यालय के अलावा, सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति, (संशोधन) नियम, 2024 पुलिस सेवा, कारागार और गृह रक्षक आदि के पदों सहित ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें (i) शिक्षण पद (ii) भूतपूर्व अग्निवीर और (iii) ग्रुप डी के पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) के तहत मैट्रिकुलेशन से कम है।

Join The Conversation Opens in a new tab
×