
हाल ही में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ अपना पक्ष रखा। यह विवाद डब्ल्यूएफआई द्वारा महिला पहलवानों पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ जांच के विशेष कार्यान्वयन के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे "सांस जांच" के रूप में जाना जाता है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत द्वारा मंगलवार को की गई सुनवाई में महिला पहलवानों का प्रतिनिधित्व कर रही वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने मजबूत दलीलें पेश करते हुए कहा कि आरोपियों ने वास्तव में अपराध किया था, और आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत थे।
दोनों शिकायतकर्ताओं ने पहले आरोप लगाया था कि बृज भूषण ने उनके सांस लेने के पैटर्न की जांच करने के बहाने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ, खासकर जांघों, कंधों, पेट और छाती के क्षेत्रों में। उन्होंने उन पर उत्पीड़न के लिए सेंस चेक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 फरवरी को तय की है, जहां बृज भूषण और उनके वकील विनोद तोमर अपनी दलीलें पेश करेंगे।
महिला पहलवानों की वकील रेबेका जॉन ने दृढ़ता से तर्क दिया कि यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के लिए निगरानी समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि समिति की रिपोर्ट में कानूनी वैधता का अभाव है क्योंकि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और यह आरोपियों की बेगुनाही साबित नहीं करती है।
अपनी दलीलें समाप्त करते हुए, जॉन ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं, विशेष रूप से धारा 354 और 354ए का हवाला देते हुए दावा किया कि बृज भूषण ने अपराध किया था। मामले में सह-अभियुक्त विनोद तोमर द्वारा आगामी सुनवाई में इन दावों को चुनौती देने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत करीब 30 मशहूर पहलवानों द्वारा यौन दुर्व्यवहार के आरोप का सामना करने के बाद बृज भूषण को पिछले साल अंतरिम जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और तब से यह मामला न्यायिक जांच के अधीन है। नवीनतम सुनवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच के आधार पर आरोप तय करने के इर्द-गिर्द घूमती है।
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