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The Haryana Story | ट्रिपल मर्डर मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, साजिश के तहत की थी पत्नी, साली व सास की हत्या

ट्रिपल मर्डर मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, साजिश के तहत की थी पत्नी, साली व सास की हत्या

पानीपत में ट्रिपल मर्डर मामले में हत्या आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई, वहीं अदालत ने ट्रिपल मर्डर मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा

पानीपत में  ट्रिपल मर्डर मामले में हत्या आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई, वहीं अदालत ने ट्रिपल मर्डर मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा है। न्यायाधीश आर.के. मेहता की अदालत ने पत्नी, साली और सास की बेरहमी से हत्या करने वाले दोषी नूरहसन उर्फ राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश आर.के. मेहता की अदालत ने धारा 302 (हत्या) में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साथ ही धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) में 3 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है। जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नूरहसन अपनी पत्नी मधु के चरित्र पर शक करता था

समालखा के चुलकाना निवासी नूर हसन ने 4 सितंबर 2020 को पत्नी के साथ विवाद और साली मनीषा द्वारा पुलिस में शिकायत करने की धमकी के बाद नूरहसन ने बदला लेने की साजिश रच पत्नी व साली की हत्या कर दी थी बाद में सास को भी मार दिया था। नूरहसन अपनी पत्नी मधु के चरित्र पर शक करता था। हत्या के लिए नूर हसन ने 5 सितंबर 2020 की रात अपनी पत्नी मधु और साली मनीषा को ठंडे में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी थी इसके बाद बेसुध होने पर कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी मधु और साली मनीषा की हत्या कर दी।

साक्ष्य मिटाने के लिए पत्नी के शव को रेलवे लाइन के पास जला दिया

वहीं किसी को शक न हो तथा साक्ष्य मिटाने के लिए पत्नी के शव को रेलवे लाइन के पास जला दिया। इसके बाद साली के शव के साथ रेप किया व उसे गंदे नाले में फेंक कर आ गया। जब मधु व मनीषा के बारे में सास ने नूर हसन से पूछा तो सास जमीला को समझाने के बहाने से मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया तथा सुनसान जगह पर गला दबाकर मार दिया। हदें पार करते हुए सास के शव के साथ भी दरिंदगी की और पेट्रोल डालकर शव में आग लगा दी। जांच पड़ताल में जुटाए सबूत व गवाही व जीआरपी थाना पुलिस व सरकारी वकील की दलीलों के बाद आरोपी को दोषी करार कर सजा दी गई।

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