
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का सही मायने में पालन हो, इसके लिए राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के राजनीतिक विज्ञापनों, पेड न्यूज़ व फेक न्यूज़ पर पैनी नजर रखने व इनके सर्टिफिकेशन अनुमति प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर व जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) गठित की गई है।
कमेटी के सदस्य मनोनीत किए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि भारत के चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक पर्यवेक्षक, सूचना, लोक संपर्क, भाषा व संस्कृति विभाग के महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़, पीआईबी/बीओसी, चंडीगढ़ की संयुक्त निदेशक संगीता जोशी, भारतीय प्रेस परिषद के गुरिंदर सिंह, सूचना, लोक संपर्क, भाषा व संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) विवेक कालिया तथा संयुक्त निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा राजकुमार इस कमेटी के सदस्य मनोनीत किए गए हैं।
अपीलों पर निर्णय केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा ही लिया जायेगा
यह कमेटी किसी भी राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार या किसी अन्य व्यक्ति को विज्ञापनों के संबंध में सर्टिफिकेशन प्रदान करने या अस्वीकार करने के संबंध में की गई अपील पर निर्णय लेगी। ऐसी अपीलों पर निर्णय केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा ही लिया जायेगा। इस संबंध में चुनाव आयोग को संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार पेड न्यूज़ की विरुद्ध की गई अपील के संबंध में जिला स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) स्वतः निर्णय लेगी और उम्मीदवार को नोटिस जारी करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश जारी करेगी।
राज्य स्तर पर सर्टिफिकेशन कमेटी का भी गठन किया
इसी प्रकार भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य स्तर पर सर्टिफिकेशन कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा हेमा शर्मा को अध्यक्ष, हारट्रोन के निदेशक यश गर्ग, हारट्रोन के उप महाप्रबंधक (पी एंड ए) निर्मल प्रकाश तथा पीआईबी, चंडीगढ़ के उप निदेशक हर्षित नारंग को कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह कमेटी सभी पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां जिनका मुख्यालय राज्य में स्थित है, सभी संगठनों, व्यक्तियों के समूह या एसोसिएशन जो राज्य में पंजीकृत हैं, को प्री-सर्टिफिकेशन के लिए दिए गए आवेदनों पर निर्णय करेगी।
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