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The Haryana Story | हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए बनाई 'मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी', जानें किन पर लागू होगी ये पॉलिसी और क्या होगा फायदा

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए बनाई 'मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी', जानें किन पर लागू होगी ये पॉलिसी और क्या होगा फायदा

इस नीति का मकसद एक काडर के सरकारी कर्मचारियों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करना *

प्रतीकात्मक तस्वीर

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति (मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी) बनाई है। इस नीति का मकसद एक काडर के सरकारी कर्मचारियों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि अधिकतम प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों के बीच कार्य संतुष्टि को भी अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। यह नीति किसी भी विभाग के अंतर्गत नियमित आधार पर कार्यरत संबंधित काडर के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, जहां किसी पद की स्वीकृत काडर क्षमता 50 या उससे अधिक है।

इन पर लागू नहीं होगी निति 

अखिल भारतीय सेवाओं, हरियाणा सिविल सेवाओं (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाओं (एलाइड सर्विसेज) या अगर किसी काडर को मानव संसाधन विभाग की पूर्व सहमति से इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है, पर यह नीति लागू नहीं होगी। यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को ऐसे काडर के लिए भी लागू किया जा सकता है, जहां स्वीकृत पदों की संख्या 50 से कम है। इस नीति के अंतर्गत मुख्यालय पदों (जहां भी लागू हो) सहित काडर के सभी पदों को तबादला अभियान में शामिल किया जाएगा। अधिसूचना केपश्चात यह नीति शुरू में सभी विभागों पर लागू होगी। अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर हरेक विभाग इस नीति के अंतर्गत आने वाले काडर की सूची प्रकाशित करेगा।

तबादले के लिए 80 अंकों का मेरिट स्कोर होगा

साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक काडर के लिए तय किए गए निर्धारित कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल और इकाई भी प्रकाशित करेगा। इसके बाद, वर्णित वेरिएबल्स के साथ-साथ इस सूची की समीक्षा, मानव संसाधन विभाग से अनुमोदन के बाद, प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर की जा सकेगी। तबादले के लिए 80 अंकों का मेरिट स्कोर होगा। आयु मुख्य कारक होगी और इसके आधार पर अधिकतम 60 अंक मिलेंगे। आयु को दिनों में गिनकर 365 से विभाजित किया जाएगा। 

सभी महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे

विशेष कारकों या परिस्थितियों के लिए अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। सभी महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे। विशेष श्रेणी के तहत 40 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा या न्यायिक तौर पर अलग हुई महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे। तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग, विधुर, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और जिसके पास एक या अधिक नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटियां हैं, ऐसे पुरुषों को 10 अंक मिलेंगे। कपल केस में किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी विभाग या संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सम्बन्धित जीवनसाथी को 5 अंक मिलेंगे। सैन्य या अर्धसैनिक बलों के जीवनसाथी को 10 अंक मिलेंगे। 

मेडिकल बोर्ड से प्रमाणपत्र जरूरी

गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों या उनके जीवनसाथी, अविवाहित बेटे या बेटी को 10 अंक मिलेंगे। शत-प्रतिशत दिव्यांग या मानसिक रूप से कमजोर बच्चों वाले कर्मचारियों को 10 अंक मिलेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों को 40 प्रतिशत से अधिक अक्षमता पर 20 अंक तक मिलेंगे। गंभीर बीमारियों में पुराना हृदय रोग, हृदय की अनियमित धड़कन, फेफड़ों की बीमारी (आईएलडी), सिस्टिक फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, क्रोनिक रीनल फेल्योर, मिर्गी, पैराप्लेजिया/ क्वाड्रिप्लेजिया/ हेमिप्लेजिया, पार्किंसन, तंत्रिका तंत्र रोग, सेंट्रल व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्रोनिक डिमाइलेटिंग बीमारी, ऑटिज़्म, सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट, मल्टीपल स्केलेरोसिस, मायोपैथी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, अप्लास्टिक एनीमिया, कैंसर, स्किजोफ्रेनिया, एड्स, और अंग प्रत्यारोपण (हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, आंत) को शामिल किया गया है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड से प्रमाणपत्र जरूरी है। 

15 दिनों के भीतर एचआरएमएस से प्राप्त कर्मचारी डेटा को अपडेट किया जाएगा

यह पूरी प्रक्रिया विभाग के ट्रांसफर एप्लिकेशन/मॉड्यूल के माध्यम से चलाई जाएगी, जिसे एचआरएमएस के साथ एकीकृत किया जाएगा। हर स्टैप के लिए अंतरिम कट-ऑफ डेट समेत, ट्रांसफर ड्राइव की अनुसूची सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ड्राइव शुरू होने से कम से कम एक महीना पहले से तय की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव तैयार करवाएगा और इसके तैयार होने के 15 दिनों के भीतर एचआरएमएस से प्राप्त कर्मचारी डेटा को अपडेट किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा काडर के सभी कर्मचारियों के अंक और कार्यकाल का विवरण प्रकाशित किया जाएगा। कर्मचारियों को अपने डेटा को सत्यापित करने या आपत्ति दर्ज करवाने के लिए सात दिन का समय मिलेगा, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो विभागाध्यक्ष द्वारा तय किया गया डेटा अंतिम माना जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष से आपत्ति को 10 दिनों के भीतर हल करवाया जाएगा। 

ट्रांसफर प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग लेने का विकल्प दिया जाएगा

यदि कर्मचारी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो फैसला मिलने के 3 दिन के भीतर वह फिर से आपत्ति उठा सकता है। आपत्ति की पुन: जांच करने पर विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। जिन कर्मचारियों ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं किया है अपितु न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर लिया है और जो कर्मचारी संरक्षित श्रेणी में आते हैं, उन्हें ट्रांसफर प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग लेने का विकल्प दिया जाएगा। उनकी सहमति की पुष्टि के लए ओटीपी-आधारित सत्यापन का उपयोग किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी इस चरण में अपने विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो वह ट्रांसफर ड्राइव में भाग नहीं ले सकेगा।

ऐसे सरप्लस कर्मचारियों को ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा

विभाग प्रशासनिक आवश्यकताओं और दक्षता के आधार पर पदों की संख्या का पता लगाने या पुन: वितरित करने के लिए एक रेशनलाइजेशन करेगा। यह पूरा चरण 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। यदि किसी इकाई में कर्मचारियों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता से अधिक है, तो ऐसे सरप्लस कर्मचारियों को ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद, सभी योग्य कर्मचारियों को 3 से 7 दिनों के भीतर अपनी पसंदीदा यूनिट का चयन करने का अवसर दिया जाएगा और सत्यापन ओटीपी-आधारित होगा।

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