गत सप्ताह शुक्रवार 26 दिसम्बर 2025 को हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की हस्ताक्षरित सील से प्रदेश सरकार के गजट में प्रकाशित एक नोटिफिकेशन (अधिसूचना) मार्फ़त हिसार जिले में स्थापित बरवाला म्युनिसिपल कमेटी अर्थात नगरपालिका समिति का दर्जा बढ़ाकर म्युनिसिपल कौंसिल अर्थात नगर परिषद कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार आज से साढ़े चार माह पूर्व 12 अगस्त 2025 को हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव की हस्ताक्षरित सील से प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित एक नोटिफिकेशन मार्फ़त पानीपत जिले में स्थापित समालखा म्युनिसिपल कमेटी अर्थात नगरपालिका समिति का दर्जा बढ़ाकर भी म्युनिसिपल कौंसिल अर्थात नगर परिषद कर दिया गया था।
अपग्रेड करने की टाइमिंग अर्थात समय पर गंभीर कानूनी सवाल
बहरहाल, इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून जानकार हेमंत कुमार ने हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शहरी निकाय विभाग के मंत्री विपुल गोयल, विभाग के ए.सी.एसअरुण कुमार गुप्ता, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं, महानिदेशक अशोक मीणा और राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेन्द्र कल्याण को लिखकर समालखा और बरवाला नगरपालिका समिति का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद करने के विरूद्ध ज्ञापन एवं अभिवेदन भेजा है।
हेमंत ने बताया कि हिसार जिले के अंतर्गत वाली पड़ने मौजूदा बरवाला नगरपालिका समिति और पानीपत जिले के अंतर्गत पड़ने वाली समालखा नगरपालिका समिति दोनों को नगर परिषद के तौर पर अपग्रेड करने की टाइमिंग अर्थात समय पर गंभीर कानूनी सवाल उठता हैः चूँकि आज से साढ़े तीन वर्ष पूर्व जून, 2022 में जब हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश की 18 नगर परिषदों और 28 नगरपालिका समित्यों के आम चुनाव कराये गए थे, तब उसमें बरवाला नगरपालिका समिति और समालखा नगरपालिका समिति के भी आम चुनाव कराये गए थे एवं इन दोनों के चुनाव सम्पन्न होने पश्चात 4 जुलाई 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बरवाला नगरपालिका समिति के प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार और नगरपालिका क्षेत्र के सभी 19 वार्डो से निर्वाचित सदस्यों और इसी प्रकार समालखा नगरपालिका समिति के प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष अशोक कुमार और नगरपालिका क्षेत्र के सभी 17 वार्डो से निर्वाचित सदस्यों के नामों की निर्वाचन नोटिफिकेशन प्रदेश के शासकीय गजट में प्रकाशित की गई थी। इस प्रकार मौजूदा बरवाला नगर पालिका सदन और समालखा नगर पालिका सदन का कार्यकाल जुलाई, 2027 तक शेष है।
पांच वर्ष कार्यकाल जुलाई, 2027 तक पूरा नहीं होता
हेमंत ने आगे बताया कि हरियाणा नगरपालिका कानून, 1973 की धारा 12 के अनुसार और भारत की संविधान के अनुच्छेद 243 यू(1) के अंतर्गत हर निर्वाचित नगर निकाय का कार्यकाल उसकी पहली आयोजित बैठक से पांच वर्ष तक होता है हालांकि उसे समयपूर्व कानूनन भंग किया जा सकता है। हरियाणा नगरपालिका कानून, 1973 की धारा 254 में मौजूदा निर्वाचित नगरपालिका को राज्य सरकार द्वारा कुछ विशेष और विकट परिस्थितियों में समय पूर्व भंग करने का प्रावधान तो है परन्तु उसमें ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि अगर किसी निर्वाचित नगरपालिका समिति का दर्जा बढ़ाकर प्रदेश सरकार द्वारा नगर परिषद किया जाता है, तो इससे पूर्ववत निर्वाचित नगरपालिका समिति स्वत: भंग हो जायेगी, वैसे भी किसी मौजूदा निर्वाचित नगर निकाय का दर्जा अपग्रेड करने मात्र से उस निकाय को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना पूर्णतया अलोकतांत्रिक होगा। इस प्रकार जब तक मौजूदा समालखा नगर पालिका समिति और मौजूदा बरवाला नगर पालिका समिति का पांच वर्ष कार्यकाल जुलाई, 2027 तक पूरा नहीं होता, तब तक उन दोनों को नगर परिषद के तौर पर अपग्रेड नहीं किया जा सकता है।
प्रथम आम चुनाव करना भी कानूनन आवश्यक होगा
यही नहीं 12 अगस्त 2025 को समालखा नगरपालिका समिति का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद करने और 26 दिसम्बर 2025 को बरवाला नगरपालिका समिति का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद करने के फलस्वरूप हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी कुछ महीनों में नव गठित समालखा नगर परिषद और बरवाला नगर परिषद के प्रथम आम चुनाव करना भी कानूनन आवश्यक होगा। हालांकि अगर ऐसा किया गया तो वर्तमान निर्वाचित समालखा नगरपालिका समिति और बरवाला नगरपालिका समिति के पदाधिकारियो अर्थात उनके प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष और सभी वार्ड सदस्यों का पांच वर्ष कार्यकाल जो हालांकि जुलाई, 2027 तक शेष है, वह समयपूर्व समाप्त हो जाएगा, जिसके विरूद्ध वह अदालत जा सकते हैं।
कार्यकाल पूरा होने से पहले न तो उसका दर्जा बढ़ाया जा सकता, न ही डाउनग्रेड अपग्रेड किया जा सकता
हेमंत ने बताया कि इसके साथ-साथ ध्यान में रखना आवश्यक है कि ऐसा संभव नहीं है की मौजूदा समालखा नगर पालिका समिति और बरवाला नगरपालिका समिति के वर्तमान 5 कार्यकाल के दौरान ही उन्हें नगर परिषद के अपग्रेड कर दिया जाए क्योंकि अगर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी नगर निकाय के म्युनिसिपल कमेटी अर्थात नगरपालिका समिति के तौर पर आम चुनाव कराये गये हैं, तो उसके पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले अथवा उसे किसी वैध कारण के असमय भंग करने से पहले न तो उसे अपग्रेड किया जा सकता है अर्थात न तो उसका दर्जा बढ़ाया जा सकता है और न ही डाउनग्रेड अपग्रेड किया जा सकता है अर्थात न तो उसका दर्जा घटाया जा सकता है।
बहरहाल, हेमंत ने अपील की है कि अगर हरियाणा सरकार को पानीपत जिले के अंतर्गत स्थापित समालखा नगर पालिका समिति और हिसार जिले के अंतर्गत स्थापित बरवाला नगर पालिका समिति का दर्जा अपग्रेड कर नगर परिषद करना ही है, तो ऐसा जुलाई, 2027 के बाद ही प्रभावी किया जाना चाहिए उससे पहले नहीं क्योंकि ऐसा करने से दोनों नगरपालिका समितियों के निर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का 5 वर्ष कार्यकाल समय पूर्व समाप्त हो जाएगा जो पूर्णतः असंवैधानिक होगा।