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The Haryana Story | बड़ी खबर: 2018 के मामले में हिसार CIA-2 के 4 पुलिसकर्मियों को 2-2 साल की कैद

बड़ी खबर: 2018 के मामले में हिसार CIA-2 के 4 पुलिसकर्मियों को 2-2 साल की कैद

कैथल कोर्ट का सख्त फैसला: 21 गवाहों की गवाही और 17 पन्नों के फैसले ने तय की CIA पुलिसकर्मियों की सजा

प्रतीकात्मक तस्वीर

हरियाणा के कैथल की जिला अदालत ने वर्ष 2018 के एक गंभीर मामले में हिसार सीआईए-2 के चार पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तुषार शर्मा ने 21 गवाहों के बयानों और 17 पन्नों के विस्तृत फैसले के आधार पर यह निर्णय दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार शर्मा की अदालत ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पुलिसकर्मी पर ₹2-2 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

इन पुलिसकर्मियों को मिली सजा

अदालत ने इन पुलिसकर्मियों को दोषी पाया और सज़ा सुनाई

  • एएसआई (ASI) फूल सिंह
  • हेड कांस्टेबल मक्खन लाल
  • हेड कांस्टेबल बलजीत सिंह
  • सिपाही जगत सिंह

 

जानें क्या था पूरा मामला?

उल्लेखनीय है कि यह मामला वर्ष 2018 का है, जो फ्रेंड्स कॉलोनी, कैथल निवासी प्रदीप कुमार की शिकायत पर थाना ढांड में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के भाई अमरजीत का डॉ. संदीप बूरा और डॉ. अजय पुनिया के साथ करीब ₹29 लाख के लेनदेन को लेकर विवाद था। आरोप है कि जब अमरजीत गाड़ी लेने गया, तो सीआईए-2 हिसार की टीम ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने जांच के बाद इन चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने इन्हें अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई है।

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