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The Haryana Story | हरियाणा शिक्षक तबादला: 'टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2026' को मिली मंजूरी, सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत

हरियाणा शिक्षक तबादला: 'टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2026' को मिली मंजूरी, सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत

मॉडल संस्कृति, पीएम श्री और सीएम श्री स्कूलों के अध्यापकों के ट्रांसफर सबसे पहले किए जाएंगे और शिक्षक अक्टूबर में अपने नए स्कूलों में कार्यभार संभालेंगे

हरियाणा में शिक्षकों का ऑनलाइन तबादला ड्राइव अगले 15 दिनों में शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत मॉडल संस्कृति, पीएम श्री और सीएम श्री स्कूलों के अध्यापकों के ट्रांसफर सबसे पहले किए जाएंगे और शिक्षक अक्टूबर में अपने नए स्कूलों में कार्यभार संभालेंगे। यह बड़ी खबर हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 'टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2026' को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है।

हरियाणा शिक्षक तबादला प्रक्रिया का पूरा खाका तैयार, 15 दिनों में शुरुआत

शिक्षा विभाग अगले 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव का विस्तृत शेड्यूल और पोर्टल जारी करने की तैयारी में है। इस बार तबादला प्रक्रिया का पहला चरण मॉडल संस्कृति स्कूल, पीएम श्री (PM SHRI) और सीएम श्री स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष रूप से शुरू होगा। ट्रांसफर ऑर्डर फाइनल होने के बाद शिक्षक अक्टूबर में अपने नए अलॉटेड स्कूलों में जाकर चार्ज संभालेंगे। जिन शिक्षकों का पहले प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर तबादला हुआ था, सरकार ने उनकी अवधि को ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने या 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

नई ट्रांसफर पॉलिसी-2026 के मुख्य नियम और बदलाव

हरियाणा सरकार ने इस बार तबादलों को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक-आधारित और सिफारिश-मुक्त बनाने के लिए सख्त मानक तय किए हैं। किसी स्कूल में 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद शिक्षक अपनी मर्जी से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक ही स्कूल (यूनिट) में लगातार 5 साल पूरे होने पर शिक्षकों को ट्रांसफर ड्राइव में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव (EOL) और चाइल्ड केयर लीव (CCL) की अवधि को इस 5 साल के कार्यकाल में नहीं जोड़ा जाएगा।

120 अंकों का नया मेरिट फॉर्मूला

मनपसंद पोस्टिंग के लिए अब किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि शिक्षकों को 120 अंकों की मेरिट के आधार पर स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। शिक्षक की आयु के आधार पर अधिकतम 30 अंक, सेवा के कुल वर्षों (अनुभव) के आधार पर अधिकतम 30 अंक, दिव्यांगता, गंभीर बीमारी या विशेष श्रेणियों के लिए अंक तय हैं। यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो उनके मेरिट अंक 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं।

कठिन क्षेत्रों में काम करने पर अतिरिक्त वित्तीय लाभ

जो शिक्षक स्वेच्छा से राज्य के दूरदराज या कठिन इलाकों जैसे मोरनी ब्लॉक (पंचकूला), हथीन ब्लॉक (पलवल) और नूंह जिला के स्कूलों को चुनेंगे, उन्हें विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। नियमित शिक्षक को बेसिक पे + महंगाई भत्ते (DA) का 10% अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन पाएंगे। गेस्ट टीचर्स को हर महीने 10,000 रुपए अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा।

गलत जानकारी और सिफारिशों पर सख्त कार्रवाई

सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी शिक्षक ने पोर्टल पर गलत जानकारी भरी, तो उसे ट्रांसफर ड्राइव से बाहर कर कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके साथ ही, राजनेताओं या अधिकारियों से ट्रांसफर के लिए सिफारिश लगवाने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को उनकी लिखित सहमति के बिना ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यदि आप हरियाणा शिक्षा विभाग के आधिकारिक दिशानिर्देश देखना चाहते हैं, तो हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग पोर्टल पर नजर बनाए रख सकते हैं।

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