loader
The Haryana Story | 15 साल पुराने विष्णु हत्याकांड में पूर्व विधायक बाली पहलवान को उम्रकैद, रोहतक कोर्ट का बड़ा फैसला

15 साल पुराने विष्णु हत्याकांड में पूर्व विधायक बाली पहलवान को उम्रकैद, रोहतक कोर्ट का बड़ा फैसला

6 मई 2011 को कलानौर अनाज मंडी में हुई थी वारदात

करीब 15 साल पुराने बहुचर्चित विष्णु निगाना हत्याकांड में रोहतक की अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। महम से दो बार विधायक रह चुके बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास (कठोर उम्रकैद) की सजा सुनाई। इससे एक दिन पहले, 26 अगस्त को अदालत ने सभी सातों आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत में हुई। अदालत ने बाली पहलवान और उनके छह अन्य साथियों को हत्या, षड्यंत्र और आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोपों में दोषी माना। अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।

6 मई 2011 को कलानौर

अनाज मंडी में हुई थी वारदात मामला 6 मई 2011 का है। कलानौर की अनाज मंडी में दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान गोलीबारी हुई थी। इसी दौरान निगाना गांव निवासी विष्णु निगाना को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। मामले में विष्णु के रिश्तेदार और बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम राठी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, एफआईआर में बाली पहलवान समेत कुल 18 लोगों को नामजद किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों तथा गवाहों-साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बुधवार को सात आरोपियों को दोषी ठहराया।

इन सात आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद

अदालत ने बाली पहलवान के अलावा सुनील, पवन, सुनील उर्फ सोलर, राजेश, दिनेश उर्फ काला और मुकेश को भी दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में नामजद आठ अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

दो बार महम से विधायक रह चुके हैं बाली पहलवान

बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान महम विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 1996 में समता पार्टी के टिकट पर और 2000 में इनेलो के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया था।

करीब डेढ़ दशक बाद आया फैसला

विष्णु हत्याकांड के बाद यह मामला लंबे समय तक अदालत में चला। वर्ष 2025 में भी मामले की सुनवाई और गवाहों पर बहस जारी थी। आखिरकार अगस्त 2026 में अदालत ने पहले सात आरोपियों को दोषी करार दिया और अगले दिन सजा का ऐलान करते हुए सभी सातों को उम्रकैद की सजा सुनाई। फिलहाल अदालत के इस फैसले के बाद 2011 के चर्चित विष्णु हत्याकांड में दोषी ठहराए गए बाली पहलवान समेत सातों आरोपियों को आजीवन कारावास भुगतना होगा।

Join The Conversation Opens in a new tab
×