पैकेटबंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय कीमत, ब्रांड और स्वाद पर ध्यान देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसकी Manufacturing Date, Expiry/Use By Date और Best Before की जांच करना भी है। नवी मुंबई में सामने आया मामला बताता है कि पैकेट पर लिखी तारीख के साथ छेड़छाड़ कर उपभोक्ताओं की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा सकता है।
तुर्भे में FDA और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) और नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 24 से 29 अगस्त 2026 के बीच तुर्भे के TTC इंडस्ट्रियल एरिया स्थित साधना एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई की। जांच में अधिकारियों को कथित तौर पर ऐसे खाद्य उत्पाद मिले, जिनकी मूल पैकेजिंग पर दर्ज निर्माण और एक्सपायरी/यूज-बाय तारीखों को हटाकर नई तारीखें प्रिंट की जा रही थीं। FDA के अनुसार कार्रवाई में करीब 4,942 कार्टन खाद्य उत्पाद, जिनकी कीमत लगभग ₹75.21 लाख बताई गई है, जब्त किए गए। कुछ रिपोर्टों में बिना लेबल वाले और अन्य एक्सपायर्ड स्टॉक को मिलाकर कुल जब्त सामग्री की कीमत करीब ₹75.52 लाख बताई गई है।
थिनर से मिटाते थे तारीख, फिर मशीन से नई तारीख
जांच के दौरान अधिकारियों ने आरोप लगाया कि पैकेट पर मौजूद मूल Manufacturing Date और Expiry/Use By Date को केमिकल थिनर से मिटाया जाता था। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर से नई तारीखें छापकर उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ी हुई दिखाई जाती थी। कुछ उत्पादों पर मूल सामग्री और न्यूट्रिशन संबंधी जानकारी के ऊपर नए स्टिकर भी लगाए जाने की बात सामने आई है। जब्त सामान में Lay's, Kurkure, Bingo, Fun Flips, Maggi noodles, Knorr soup, Rasoi के ready-to-eat उत्पाद, Hellmann's mayonnaise, Thums Up और Limca समेत कई खाद्य एवं पेय उत्पाद शामिल बताए गए हैं।
सिर्फ घरेलू बाजार नहीं, विदेश भेजे जाने का भी आरोप
अधिकारियों के मुताबिक यह सामान अलग-अलग एक्सपोर्ट कंपनियों से जुड़ा था और कुछ उत्पाद घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशों में निर्यात किए जाने की तैयारी में थे। जांच एजेंसियां अब उन कंपनियों और पूरी सप्लाई चेन की भूमिका की जांच कर रही हैं। हालांकि, सभी जब्त उत्पादों को एक ही तरह से अवैध बताना सही नहीं होगा। रिपोर्टों के अनुसार कुछ निर्यातकों के पास वैध दस्तावेज पाए गए, जबकि कुछ संबंधित पक्ष आवश्यक लाइसेंस और खरीद संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसे मामलों में FDA ने नमूने लेकर आगे की जांच शुरू की है।
FIR दर्ज, कंपनी का लाइसेंस निलंबित
मामले में Food Safety and Standards Act, 2006 की विभिन्न धाराओं तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। साधना एंटरप्राइजेज का लाइसेंस भी जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों की जांच अभी जारी है।
एक्सपायरी डेट वाला खाना कितना खतरनाक?
किसी खाद्य पदार्थ की निर्धारित shelf life समाप्त होने के बाद उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी नहीं रहती। खासकर ऐसे उत्पादों में, जिनकी पैकेजिंग खुल चुकी हो, गलत तापमान पर भंडारण हुआ हो या जिनमें नमी/सूक्ष्मजीवों का असर हो, जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए केवल पैकेट पर नई तारीख देखकर किसी उत्पाद को सुरक्षित मान लेना उचित नहीं है।
उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय Manufacturing Date, Expiry/Use By या Best Before, पैकेट की सील, लेबल और सामग्री जरूर जांचनी चाहिए। पैकेट फूला हुआ, लीक, क्षतिग्रस्त या असामान्य दिखे तो उसे खरीदने से बचना बेहतर है। नवी मुंबई की यह कार्रवाई सिर्फ एक कथित रैकेट का मामला नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है—पैकेट पर लिखी तारीख महज एक नंबर नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी है।
related
खतरे में जिंदगियां: अवैध पटाखा गोदाम में धमाके से हिलीं कईं मकानों की नींव, मलबे की चपेट में आई बच्ची
अमर हुआ खाकी का फर्ज: ब्रेन डेड होने के बाद भी कुलदीप ने निभाया 'रक्षक' का धर्म, अंगदान की पेश की मिसाल
आबादी के करीब मंडराया तेंदुआ, शिकार मुंह में दबोचे दिखा, प्रतापनगर के मांडेवाला गऊशाला क्षेत्र में दहशत
Latest stories
CISF की जांबाज खिलाड़ी ने चीन में गाड़ा जीत का झंडा, रितु श्योराण की कप्तानी में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड
पानीपत के 35 गांवों की बदलेगी सूरत, 'मास्टर प्लान' तैयार, जानिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का 'मिशन विलेज'
फिरोजपुर झिरका में सीवर की जहरीली गैस ने छीनी दो मजदूरों की जिंदगी, ठेकेदार फरार, जिम्मेदार कौन?