हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। फिलहाल हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।
अभी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश
जानकारी के अनुसार हरियाणा की सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। जिस पर लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है। आज भी उक्त केस में एक सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए शंभू बॉर्डर पर अभी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी।
बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए
मालूम रहे कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे, जो इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। इसमें कुछ प्रतिष्ठित लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को कहा था। पिछली सुनवाई में यह भी साफ किया था कि अगर सरकारें ऐसा नहीं कर सकती तो यह काम कोर्ट कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए।
हरियाणा सरकार को पहले लगाई थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी हरियाणा सरकार को बॉर्डर बंद करने पर फटकार लगाई थी। वह शंभू बॉर्डर को खुलवाने के आदेश जनहित में देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ को लगातार मांग की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने वालों के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाने की भी मांग की जा रही।
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