पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी को 40 साल की सजा सुनाई है। ए.एस.जे. पियूष शर्मा की अदालत ने दोषी विजय उर्फ नोनू निवासी कैथल पर सजा के साथ-साथ 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 4 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 22 अप्रैल 2023 को तहसील कैंप थाना पुलिस को दी। शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह मूल रूप से करनाल के कुंजपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है।
मां उसकी चीख सुनकर दौड़ती हुई ऊपर गई तो उसने देखा...
जो अब पानीपत के तहसील कैंप थाना क्षेत्र में परिवार सहित रहती है। 22 अप्रैल के उसका पति अपने काम पर चला गया था। उसकी 5 साल की बेटी घर की तीसरी मंजिल की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मां उसकी चीख सुनकर दौड़ती हुई ऊपर गई तो उसने देखा कि पड़ोसी विजय (मूल निवासी कैथल) ने उसकी बेटी को कमर से नीचे अर्ध नग्न किया हुआ है और वह उसके साथ रेप कर रहा था।
महिला को देखते ही आरोपी तुंरत मौके से फरार हो गया
महिला को देखते ही आरोपी तुंरत मौके से फरार हो गया। जिसके बाद मां ने बच्ची से बात की तो बच्ची ने बताया कि विजय ने उसे 5 रुपए का लालच दिया था। इसके बाद उसने उसके कपड़े उतार दिए थे और वह उसके ऊपर लेट गया और गंदा काम करने लगा। घटना शाम करीब साढ़े 6 बजे की थी। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी तभी से मामला अदालत में चल रहा था जहां अब आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।
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