प्रदेश में ‘स्टिल्ट +4 फ्लोर’ पॉलिसी पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के बाद जिला प्रशासन और नगर योजना विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। हरियाणा सरकार द्वारा 16 अप्रैल 2026 को जारी कड़े दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मंगलवार को जिले में अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। सड़कों के ‘राइट ऑफ वे (ROW)’ पर किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), ने जिला प्रशासन के सहयोग से मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-23 स्थित महेश फार्म (TDI), एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सेक्टर-40 स्थित एम्पेरियम डेवलपर में आंतरिक सड़कों के रो पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त किया। इस दौरान हरित क्षेत्रों, लॉन, लैंडस्केप एरिया और बाउंड्री वॉल के रूप में किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया।
सड़कों के 'राइट ऑफ वे' (ROW) से हटाए गए कब्जे
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ सेक्टर-23 और सेक्टर-40 में दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान सेक्टर-23 स्थित महेश फार्म (TDI), एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टर-40 स्थित एम्पेरियम डेवलपर की आंतरिक सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया।
क्या-क्या हुआ ध्वस्त?
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़कों के राइट ऑफ वे (ROW) पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान सड़कों पर अवैध रूप से विकसित किए गए:हरित क्षेत्र (Green Belts) और लॉनलैंडस्केप एरियाअवैध बाउंड्री वॉल को पूरी तरह हटा दिया गया है।
सरकार के सख्त निर्देश
ज्ञात हो कि 16 अप्रैल को जारी नए आदेशों के तहत, सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रिहायशी क्षेत्रों की सड़कों पर किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी कब्जा न रहे। स्टिल्ट प्लस फोर पॉलिसी पर रोक के बाद अब प्रशासन का पूरा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने और अतिक्रमण मुक्त सड़कों पर है।अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों व कब्जाधारियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
स्वयं आगे आकर अपने स्तर पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाएं
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिहायशी प्लाटों में बनाए गए ‘स्टिल्ट फ्लोर’ का अनाधिकृत उपयोग, कब्जा या निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मामलों में तुरंत प्रभाव से कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) ने सभी कॉलोनाइजर, डेवलपर, प्लॉट व फ्लोर मालिकों, कब्जाधारियों और रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों से अपील की है कि वे स्वयं आगे आकर अपने स्तर पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाएं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी स्थान पर इस प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उल्लंघनकर्ता की होगी।
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