नशा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैथल जिला प्रशासन ने गांव तितरम में बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने नशा तस्करी के मामलों में आरोपी अनिल के अवैध रूप से निर्मित मकान को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
पंचायती जमीन पर बिना अनुमति निर्माण का आरोप
प्रशासन के अनुसार, आरोपी अनिल का मकान करीब 250 गज पंचायती जमीन पर बिना वैध अनुमति के बनाया गया था। जांच के दौरान निर्माण को अवैध पाए जाने के बाद प्रशासन की ओर से आरोपी को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था और निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी के जरिए मकान को ध्वस्त कर दिया।
आरोपी के खिलाफ 8 मामले दर्ज
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तितरम निवासी अनिल के खिलाफ कैथल जिले में नशा तस्करी और शराब तस्करी से संबंधित करीब आठ प्राथमिकी दर्ज हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक इन मामलों में वर्ष 2011 से लेकर 2026 तक की एफआईआर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी कई मामलों में जेल भी जा चुका है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई कार्रवाई
मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं नगर परिषद कैथल के ईओ संदीप सोलंकी की निगरानी में की गई। मौके पर थाना तितरम प्रभारी इंस्पेक्टर वेदपाल सहित प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए थे।
डीएसपी ने कहा- कानून के तहत जारी रहेगी कार्रवाई
डीएसपी रोहताश के अनुसार, प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत नशा तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तितरम में आरोपी के मकान को भी प्रशासनिक जांच के बाद अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया था। नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से इसे ध्वस्त किया।
नशे के खिलाफ अभियान में आगे भी कार्रवाई का दावा
हरियाणा पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास नशे की बिक्री, तस्करी या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि की जानकारी हो तो इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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