
हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवार व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर चुनाव प्रचार के लिए रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर, डीजे एवं अन्य कानफोड़ू चुनाव प्रचार के उपयोग आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं।
नियमों को ठेंगा दिखाने से कतई गुरेज नहीं कर रहे
हरियाणा के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की मार्फत चुनाव आयोग की तरफ से जारी आवश्यक दिशा निर्देश, उनका सम्मान व अनुपालना होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद तक़रीबन सभी ज़िलों में साथ लगती सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार व उनके समर्थक आदि नियमों को ठेंगा दिखाने से कतई गुरेज नहीं कर रहे हैं।
डीजे व प्रचार वाहन आदि के उपयोग के लिए अनुमति अनिवार्य
जानकारों की मानें तो चुनावी रण में कूदे कई उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर, डीजे व अन्य कानफोडू प्रचार सामग्री का निर्धारित समय से पूर्व व उसके बाद जमकर उपयोग कर रहे हैं। उधर, चुनाव आयोग द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी चुनावी रैली में लाउडस्पीकर, डीजे व प्रचार वाहन आदि के उपयोग के लिए अनुमति भी अनिवार्य कर रखी हैं।
नियमों की अनदेखी
अब उम्मीदवार लाउडस्पीकर व रैली स्थल के लिए अनुमति तो ले रहे हैं, लेकिन इस बीच पोस्टर, होर्डिग्स, वाहनों का काफिला, डीजे व अन्य प्रचार सामग्री का इस्तेमाल कर चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी कर रहे है। होर्डिग्स, बैनर, पोस्टर, झंडे, झंडियां आदि का भी खुलकर प्रयोग कर रहे हैं।
जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसी तरह, उम्मीदवार राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ भी वाहनों के काफिले के साथ लाउडस्पीकर, डीजे व कानफोडू प्रचार आदि के दुरुपयोग की बात जग जाहिर हैं।
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