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The Haryana Story | असंध में सोशल मीडिया वीडियो से विवाद, अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर केस दर्ज

असंध में सोशल मीडिया वीडियो से विवाद, अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर केस दर्ज

वायरल हुए इस वीडियो में अनुसूचित जाति समाज के लिए आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई

करनाल जिले के असंध इलाके में इन दिनों एक सोशल मीडिया वीडियो को लेकर काफी चर्चा और नाराज़गी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि वायरल हुए इस वीडियो में अनुसूचित जाति समाज के लिए आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मामले को गंभीर मानते हुए इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंचाई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है।

अनुसूचित जाति समाज में गहरा आक्रोश

असंध के रहने वाले राजेश कुमार ने इस मामले को लेकर थाना असंध में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सालवन के मोनू रावण सालवनिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर समाज विशेष के बारे में अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत के मुताबिक वीडियो में की गई टिप्पणियों से समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वायरल वीडियो में सामाजिक संगठन भीम आर्मी और अंबेडकरवादी सोच से जुड़े लोगों के बारे में भी कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें कही गईं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस पूरे प्रकरण से अनुसूचित जाति समाज में गहरा आक्रोश है और समुदाय खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि मामले में सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं।

वीडियो की प्रति पुलिस को सौंप दी गई

शिकायत के साथ वीडियो की प्रति पुलिस को सौंप दी गई है। एससी समाज की ओर से प्रवीण, गौरव कुमार और बीरा राम समेत अन्य लोगों ने भी लिखित रूप से अपना समर्थन दर्ज कराया है। साथ ही मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, चंडीगढ़ को भी भेजी गई है, ताकि उचित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मामले की कॉपी डीएसपी असंध, एसपी करनाल और एससी-एसटी कमीशन चंडीगढ़ को भी भेजी गई है। थाना असंध में सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार मामले की जांच कर रहे है। पुलिस का कहना है कि 26 फरवरी को शिकायत प्राप्त हुई। जांच में प्रथम दृष्टया जो मामला बनता दिख रहा है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 353 (2) के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले में आगामी जांच जारी है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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