हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के वाहन चालक अगर पानीपत या पानीपत से आगे दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको नई गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चूंकि नए आदेशों के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के वाहन चालक अब 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन करनाल से आगे नहीं ले जा सकेंगे। सरकार की पॉलिसी और निर्देशों के तहत पुलिस प्रशासन अब सख्ती से निपटेगा। इस बारे पानीपत के डीएसपी धर्मबीर खर्ब का कहना है कि पानीपत में पुराने वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी।
करनाल से आगे नहीं चल सकेंगे पुराने वाहन
वहीं इसके साथ ही अब पानीपत जिले के वाहन चालकों, मालिकों के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीएसपी धर्मबीर खर्ब ने लोगों से आह्वान किया है कि 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाले वाहन सड़कों पर लेकर न निकलें। डीएसपी धर्मबीर खर्ब ने बताया कि अब से पानीपत में पुराने वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के लोग करनाल से होकर पानीपत से होते हुए दिल्ली में एंट्री करते हैं। इन राज्यों के लोगों को दिल्ली जाने के लिए अब नई गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि करनाल तक सभी वाहन चल सकते हैं।
10 और 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर ना चलाएं
डीएसपी धर्मबीर खर्ब ने बताया कि ऊपर से यह आदेश आया है। गौरतलब है कि जिला पानीपत दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। इसी के चलते सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी समय-समय पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि 10 और 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर ना चलाएं। डीएसपी ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उनके वाहनों को इंपाउंड किया जाएगा। कुल मिलकर एनसीआर सड़कों पर पुराने वहां नहीं दौड़ेंगे।
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