पांच महीने से बंद शंभू बॉर्डर अब जल्द ही खुलने वाला है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के अंदर यहां से बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है। इस खबर से क्षेत्र के लोगों और रोज़ाना यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिली है।
हाई कोर्ट का फैसला: यात्रियों के लिए उम्मीद की किरण
हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अंबाला के रहने वाले वकील वासु शांडिल्य ने यह याचिका दायर की थी। कोर्ट ने न सिर्फ बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है, बल्कि पंजाब और हरियाणा सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कहा है।
किसान नेता की प्रतिक्रिया: "हमारी तरफ से रास्ता खुला है"
इस फैसले पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि वे पहले कोर्ट के आदेश की पूरी जानकारी लेंगे। पंधेर ने जोर देकर कहा कि किसानों की तरफ से कभी रास्ता बंद नहीं किया गया था। उनके अनुसार, बैरिकेड हरियाणा सरकार ने लगाए थे।
आगे की रणनीति: 16 जुलाई को होगी बैठक
पंधेर ने बताया कि 16 जुलाई को किसान संगठनों की एक बैठक होगी। इस बैठक में वे आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार बैरिकेड हटाती है, तो दिल्ली जाने के अपने फैसले पर वे इसी बैठक में विचार करेंगे।
लोगों के लिए राहत: आवाजाही होगी आसान
इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले पांच महीनों से बंद इस मार्ग के खुलने से यात्रा करना आसान हो जाएगा। स्कूल बसों, एंबुलेंस और रोजमर्रा के काम से जाने वाले लोगों को अब लंबा रास्ता नहीं चुनना पड़ेगा।
इस तरह, हाई कोर्ट के फैसले ने एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान निकाला है। अब देखना यह है कि सरकारें और किसान संगठन इस फैसले को कैसे लागू करते हैं और आगे क्या कदम उठाते हैं।
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